{"_id":"629fa8b3db9c2a4e375bb3ca","slug":"it-is-necessary-to-have-knowledge-of-every-subject-in-advocacy-bansal-narnol-news-rtk648916980","type":"story","status":"publish","title_hn":"वकालत में हर विषय की जानकारी होनी जरूरी : बंसल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वकालत में हर विषय की जानकारी होनी जरूरी : बंसल
विज्ञापन
वर्कशॉप के बारे में जानकारी देते जिला एंव सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल।
- फोटो : Narnol
नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित न्यायिक प्रणाली से संबंधित सात दिवसीय वर्कशॉप का मंगलवार को बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हाल में समापन हुआ। इन 7 दिनों में नए अधिवक्ताओं को विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
समापन समारोह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल ने कहा कि वकीलों को हर प्रकार के विषय की जानकारी होनी जरूरी है। वकालत एक ऐसा कार्य है जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अधिवक्ताओं की मांग पर भविष्य में भी इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन कराया जाएगा। इससे पहले न्यायिक अधिकारियों की कार्यशाला होती रही है लेकिन पहली बार अधिवक्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि इस सात दिवसीय वर्कशॉप में राजस्व, क्राइम, सिविल तथा अन्य मामलों के जानकार बुलाए गए थे जिन्होंने अधिवक्ताओं को विस्तार के साथ जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद ने वकीलों से आह्वान किया कि वे केवल अपनी फीस तक सीमित ना रहें। अगर हम किसी गरीब को न्याय दिलाने में सफल होते हैं तो हमें जो दुआ मिलती है वह अमूल्य है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन ने कहा कि न्यायालय परिसर में एडीआर सेंटर चलाया जा रहा है। यहां पर मध्यस्थता व लोक अदालत के जरिये विवादों का हल कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रत्येक वीरवार को प्री लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को लगाई जाएगी। कानून से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कोई भी नागरिक 01282-250322 पर फोन कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान यशवंत यादव ने सभी का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता करण सिंह, जेएस ढिल्लो व राकेश मेहता सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।
विज्ञापन
समापन समारोह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल ने कहा कि वकीलों को हर प्रकार के विषय की जानकारी होनी जरूरी है। वकालत एक ऐसा कार्य है जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अधिवक्ताओं की मांग पर भविष्य में भी इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन कराया जाएगा। इससे पहले न्यायिक अधिकारियों की कार्यशाला होती रही है लेकिन पहली बार अधिवक्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि इस सात दिवसीय वर्कशॉप में राजस्व, क्राइम, सिविल तथा अन्य मामलों के जानकार बुलाए गए थे जिन्होंने अधिवक्ताओं को विस्तार के साथ जानकारी दी।
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद ने वकीलों से आह्वान किया कि वे केवल अपनी फीस तक सीमित ना रहें। अगर हम किसी गरीब को न्याय दिलाने में सफल होते हैं तो हमें जो दुआ मिलती है वह अमूल्य है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन ने कहा कि न्यायालय परिसर में एडीआर सेंटर चलाया जा रहा है। यहां पर मध्यस्थता व लोक अदालत के जरिये विवादों का हल कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रत्येक वीरवार को प्री लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को लगाई जाएगी। कानून से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कोई भी नागरिक 01282-250322 पर फोन कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान यशवंत यादव ने सभी का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता करण सिंह, जेएस ढिल्लो व राकेश मेहता सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।