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Mahendragarh-Narnaul News: किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू

Tue, 13 Feb 2024 01:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Tue, 13 Feb 2024 01:18 AM IST
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In view of the farmers' movement, Section 144 implemented in the district
नारनौल। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा के किसान संघों द्वारा दिल्ली में 13 फरवरी से किए जाने वाले आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
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जिलाधीश ने बताया कि फायर आर्म्स, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली किरपान को छोड़कर) पाबंदी रहेगी। जिले में अनावश्यक हस्तक्षेप, सभा करने, हथियार, लाठियां, डंडा आदि ले जाने व किसी भी स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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