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Mahendragarh-Narnaul News: 19 लाख के कथित गबन मामले में पूर्व सरपंच को नहीं मिली राहत

Sat, 06 Jun 2026 09:02 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 09:02 PM IST
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Former Sarpanch did not get relief in the alleged embezzlement case of Rs 19 lakh.

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संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। लाखों रुपये के कथित गबन मामले में गांव छापड़ा सलीमपुर निवासी व ग्राम पंचायत स्याना की पूर्व सरपंच पूजा यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कनीना सदर थाना में मई 2026 में दर्ज किया गया था।
ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी की ओर से 2 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में पूजा यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप है कि विभाग की ओर से 27 नवंबर 2025 और 22 जनवरी 2026 को जारी पत्रों के बावजूद 19,42,269.37 रुपये की राशि की वसूली नहीं करवाई गई। पंचायत संपत्ति और स्टॉक से जुड़े रिकॉर्ड में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
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जांच के दौरान ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, बिलों और संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस को भेजी गई थी। रिपोर्ट में पंचायत के स्टॉक और सामग्री के संबंध में कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई तथा कथित गबन की राशि की वसूली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
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वहीं, आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि पूजा यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनका कहना था कि वर्ष 2021 में कार्यभार हस्तांतरण के दौरान स्टॉक नहीं सौंपने की शिकायत को आधार बनाकर झूठा मामला बनाया गया है और किसी प्रकार का गबन नहीं हुआ।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि मामले में पंचायत संपत्ति और स्टॉक के कथित हेरफेर की गंभीर जांच आवश्यक है। अदालत ने कहा कि संबंधित सामग्री की बरामदगी, सत्यापन और उसके ठिकाने की जानकारी आरोपी को ही हो सकती है। ऐसे में हिरासत में पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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