फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Haryana: The person guilty of raping a minor will be imprisoned till his last breath

Haryana: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक कारावास, 55 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 28 Mar 2024 07:28 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 28 Mar 2024 07:28 PM IST
सार

6 मई 2020 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

विज्ञापन
Haryana: The person guilty of raping a minor will be imprisoned till his last breath
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के नारनौल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास के साथ 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को पांच लाख की सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


28 मार्च को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी विकास को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी विकास को धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष कठोर कारावास, धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा और धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


6 मई 2020 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना कनीना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें दोषी विकास की ओर से नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने, पीछा करने और परेशान करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना कनीना पुलिस ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed