{"_id":"5a317c814f1c1b8e698c1a68","slug":"51513192577-mahendragarh-narnaul-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या करने का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को किया काबू, कोर्ट में पेश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्या करने का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को किया काबू, कोर्ट में पेश
Updated Thu, 14 Dec 2017 12:46 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हत्या के प्रयास के दो आरोपी काबू
नारनौल। सीआईए पुलिस नारनौल ने 2 दिसंबर को गांव बेगपुर में दो युवकों पर गोली चलाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले हरेंद्र निवासी अटेली व मोहन निवासी निम्भोर को गांव अकबरपुर रामू के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को नारनौल न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिन के लिए नसीबपुर जेल भेज दिया।
पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि राताकला निवासी अश्वनी कुमार के साथ आरोपी हरेंद्र व इनके साथियों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी संबंध में हरेंद्र व मोहन 2 दिसंबर को अश्वनी कुमार के साथी मुदई सुनील सेठिया के पास राजीनामा के लिए गये थे। वहां पर इनकी मुदई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर आरोपियों ने सुनील व उसके दोस्त सोनू निवासी बेगपुर को गोली मारकर घायल दिया और फरार हो गए। सुनील की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना अटेली में हत्या की कोशिश का अभियोग दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मामला सीआईए नारनौल को सुपुर्द कर दिया। 10 दिसंबर को सीआईए नारनौल को सूचना मिली की उक्त दोनों आरोपी गांव अकबरपुर रामू बस स्टेंड पर मौजूद है। इसके बाद सीआईए इंचार्ज धर्मसिंह, एएसआई लाल सिंह, एएसआई हरीप्रकाश, एचसी सुंदर व एचसी प्रदीप साथ तुरंत गांव अकबरपुर रामू बस स्टैंड पर पहुंचे और आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें 11 दिसंबर को नारनौल कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उन्हें दो दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने मोहन से उसके घर निम्भोर से देशी रिवाल्वर व हरेंद्र से अटेली से वारदात में शामिल गाड़ी बरामद कर बुधवार दोनों आरोपियों को न्यायालय नारनौल पेश किया गया। जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए नसीबपुर जेल भेज दिया। आरोपी हरेंद्र 2 वर्ष पहले अशोक निवासी अटेली की हत्या में भी शामिल रहा है। जिसमें आरोपी अशोक की हत्या कर उसके शव को नीमराना की पहाड़ियों में डाल कर फरार हो गया था। उसी मामले की पैरवी सुनील कुमार निवासी बेगपुर ने की थी। इस वजह से भी आरोपी हरेंद्र व सुनील का आपसी मतभेद बना हुआ था।
विज्ञापन
नारनौल। सीआईए पुलिस नारनौल ने 2 दिसंबर को गांव बेगपुर में दो युवकों पर गोली चलाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले हरेंद्र निवासी अटेली व मोहन निवासी निम्भोर को गांव अकबरपुर रामू के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को नारनौल न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिन के लिए नसीबपुर जेल भेज दिया।
पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि राताकला निवासी अश्वनी कुमार के साथ आरोपी हरेंद्र व इनके साथियों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी संबंध में हरेंद्र व मोहन 2 दिसंबर को अश्वनी कुमार के साथी मुदई सुनील सेठिया के पास राजीनामा के लिए गये थे। वहां पर इनकी मुदई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर आरोपियों ने सुनील व उसके दोस्त सोनू निवासी बेगपुर को गोली मारकर घायल दिया और फरार हो गए। सुनील की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना अटेली में हत्या की कोशिश का अभियोग दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मामला सीआईए नारनौल को सुपुर्द कर दिया। 10 दिसंबर को सीआईए नारनौल को सूचना मिली की उक्त दोनों आरोपी गांव अकबरपुर रामू बस स्टेंड पर मौजूद है। इसके बाद सीआईए इंचार्ज धर्मसिंह, एएसआई लाल सिंह, एएसआई हरीप्रकाश, एचसी सुंदर व एचसी प्रदीप साथ तुरंत गांव अकबरपुर रामू बस स्टैंड पर पहुंचे और आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें 11 दिसंबर को नारनौल कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उन्हें दो दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने मोहन से उसके घर निम्भोर से देशी रिवाल्वर व हरेंद्र से अटेली से वारदात में शामिल गाड़ी बरामद कर बुधवार दोनों आरोपियों को न्यायालय नारनौल पेश किया गया। जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए नसीबपुर जेल भेज दिया। आरोपी हरेंद्र 2 वर्ष पहले अशोक निवासी अटेली की हत्या में भी शामिल रहा है। जिसमें आरोपी अशोक की हत्या कर उसके शव को नीमराना की पहाड़ियों में डाल कर फरार हो गया था। उसी मामले की पैरवी सुनील कुमार निवासी बेगपुर ने की थी। इस वजह से भी आरोपी हरेंद्र व सुनील का आपसी मतभेद बना हुआ था।
विज्ञापन