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नकली फ़्लाइंग बनकर आंसर-की डालने के आरोपी फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर की जमानत रिजेक्ट

Fri, 28 Dec 2018 01:17 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Dec 2018 01:17 AM IST
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नकली फ़्लाइंग बनकर आंसर-की डालने के आरोपी फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर की जमानत रिजेक्ट
अमर उजाला ब्यूरो
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महेंद्रगढ़। फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर संदीप और उसके भाई नीरज की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। वीरवार दोपहर बाद न्यायाधीश निमित कुमार ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा में नकल करवाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया। अब आरोपियों का वकील आरके लांबा सेशन कोर्ट में जाएंगे। बचाव पक्ष के एडवोकेट आरके लांबा ने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के सब-इंस्पेक्टर संदीप और उसके भाई नीरज की जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई वीरवार को थी। आरोपी पक्ष के वकील आरके लांबा ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस को आंसर-की रिकवर नहीं हुई। इसके अलावा मोबाइल में जो आंसर-की मिली है उसका अभी पता नहीं वह किस पेपर की है। अभी तक उसका मिलान नहीं हो पाया है। इसलिए उनके क्लाइंट पर कोई अपराध नहीं बनता।
सरकारी वकील ने कहा कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है। आरोपी को जमानत दी गई तो केस प्रभावित हो सकता है। न्यायाधीश निमित कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर, आरोपियों की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। बचाव पक्ष के वकील आरके लांबा ने कहा कि अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है अब हम शनिवार को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका देंगे। सरकारी पक्ष के वकील सचिन गौतम ने कहा हमने जमानत का विरोध किया। अदालत ने हमारे पक्ष को सही माना। सेशन कोर्ट में भी जमानत का विरोध करेंगे।
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तीसरे आरोपी की गिरफ्त के लिए छापेमारी जारी
इस मामले में तीसरे आरोपी आईआरबी के कांस्टेबल को गिरफ्तार करने के लिए पुुलिस की टीम ने चंडीगढ़ और हिसार में छापेमारी की, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जांच टीम ने आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के लिए डिटेल मांगी हैं। कांस्टेबल के मोबाइल नंबर से ही व्हाट्सएप के जरिए संदीप के मोबाइल पर आंसर-की भेजी गई थी।
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