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मारपीट मामले में बिहाली के दर्जन के करीब लोगों को सुनाई जेल की सजा
Updated Wed, 23 Aug 2017 12:52 AM IST
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मारपीट मामले में सुनाई जेल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
मंडी अटेली। गांव बिहाली में दो गुटों में 2013 में झगड़े में दर्जन के करीब लोगों को जेएमआईसी मधुर बजाज की अदालत ने विभिन्न धाराओं के सजा सुनाई है। गांव बिहाली निवासी पंकज, दीपक, सावत्री, नरेंद्र को चोट लगी थी। गांव के लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। तीन-चार साल चले केस के बाद राजपाल, राजेंद्र, सुरेंद्र, कुलदीप, इंद्रजीत, सतेंद्र, अमरतलाल आदि को कई धाराओं के तहत अलग-अलग तीन महीने, एक साल और छह माह जेल की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मंडी अटेली। गांव बिहाली में दो गुटों में 2013 में झगड़े में दर्जन के करीब लोगों को जेएमआईसी मधुर बजाज की अदालत ने विभिन्न धाराओं के सजा सुनाई है। गांव बिहाली निवासी पंकज, दीपक, सावत्री, नरेंद्र को चोट लगी थी। गांव के लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। तीन-चार साल चले केस के बाद राजपाल, राजेंद्र, सुरेंद्र, कुलदीप, इंद्रजीत, सतेंद्र, अमरतलाल आदि को कई धाराओं के तहत अलग-अलग तीन महीने, एक साल और छह माह जेल की सजा सुनाई गई है।