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Mahendragarh-Narnaul News: कचरा फैलाने और अवैध डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

Wed, 04 Mar 2026 01:15 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2026 01:15 AM IST
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Complete ban on littering and illegal dumping
नारनौल। जिले की सड़कों, नदियों, जलमार्गों, तालाबों, पंचायती भूमि और सरकारी जमीनों पर कचरा फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नागरिकों और संस्थाओं पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कचरा फैलाने वाले सामान्य निवासियों पर पहली बार नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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इसी प्रकार भारी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली बड़ी संस्थाओं या समूहों के लिए यह जुर्माना पहली बार में 25 हजार रुपये और दूसरी बार में 50 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि नियमों के तहत प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने घर या संस्थान के कचरे को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे के रूप में अलग-अलग रखे और इसे केवल अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं को ही सौंपे। संवाद
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