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नए साल से खनिज बिक्री पर ई-बिलिंग जरूरी

Thu, 26 Dec 2019 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 26 Dec 2019 11:12 PM IST
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खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिले में स्थित सभी स्टोन क्रशर मालिक व मिनरल डीलर लाइसेंस धारक एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिलिंग अनिवार्य रूप से करेंगे। एक जनवरी से खनिज बिक्री के हस्तलिखित बिल मान्य नहीं होंगे। सहायक खनन अभियंता आरएस ठाकरान ने बताया कि यदि कोई स्टोन क्रशर मालिक अथवा मिनरल डीलर लाइसेंस धारक 31 दिसंबर 2019 के बाद मैनुअल बिक्री बिल जारी करता है व खनिज परिवहन वाहन चालक या मालिक मैनुअल बिल के साथ परिवहन करते पाया जाता है तो दोनों के विरुद्ध खनिज के अवैध परिवहन के विषय में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाहन को इंपाउंड करते हुए स्टोन क्रशिंग लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा।
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