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नियम 134ए के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चे उसी स्कूल में कर सकेंगे पढ़ाई पूरी

Sat, 02 Apr 2022 09:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 Apr 2022 09:57 PM IST
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Children studying under Rule 134A will be able to complete their studies in the same school
सरकार ने नियम 134ए को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिससे अभिभावकों में नियम 134ए के तहत पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। मगर शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों को उक्त नियम के तहत ही पढ़ाई पूर्ण करवाने संबंधित निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए है। जोकि नियम 134ए के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों व उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी बात है। वहीं आगामी शिक्षा सत्र में नियम 134ए के तहत दाखिले नहीं होंगे।
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बता दें कि सरकार ने गत दिनों नियम 134ए को समाप्त करने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे नियम 134ए के तहत दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावक में भी मायूसी बनी हुई है। वहीं नियम 134ए के तहत विभिन्न निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई थी। मगर शिक्षा निदेशालय ने ऐसे विद्यार्थियों को राहत देते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश कर नियम 134ए के तहत पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाई पूर्ण करवाने के निर्देश दिए है। इसके बदले निजी स्कूलों को सरकार निर्धारित राशि अदा करेगी।
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