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एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर मामला दर्ज

Thu, 02 Dec 2021 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:12 PM IST
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Case registered for disobeying NGT orders
एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने और अवैध खनन कर ढुलाई करने पर खनन विभाग नारनौल कार्यालय की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर वाहन चालक और उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
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खनन विभाग नारनौल कार्यालय की तरफ से पुलिस में दी गई शिकायत में बताया गया है कि 20 सितंबर को सुबह करीब साढ़े सात बजे अवैध खनन की रोकथाम के लिए सदर थाना नारनौल पुलिस व एसईटी टीम द्वारा गांव सराय बहादुर नारनौल के नजदीक उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली जांच की गई थी। एसएचओ द्वारा खनन अधिकारी को सूचना दी गई, जिसके बाद खनन रक्षक करण सिंह ने उक्त ट्राली को सीज कर दिया था। सीजिंग मेमो के अनुसार ट्रॉली में लगभग 11 मीट्रिक टन अवैध रूप से बजरी भरी गई थी। एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर खनन विभाग की तरफ से उक्त वाहन चालक और उसके मालिक को जुर्माना भरने के लिए 21 सितंबर को नोटिस दिया गया था, लेकिन उक्त वाहन मालिक व चालक ने अभी तक जुर्माना भरकर वाहन को नहीं छुड़वाया। इसलिए उक्त वाहन मालिक के खिलाफ एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने, खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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वहीं दूसरे मामले में 5 सितंबर को सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे अवैध खनन की रोकथान के लिए सदर थाना पुलिस द्वारा गांव महरमपुर के नजदीक नाका लगाकर जांच की जा रही थी। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर मालिक ट्रॉली को छोड़कर भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने खनन अधिकारी को सूचना दी। खनन रक्षक करण सिंह ने उक्त ट्राली को सीज कर दिया। सीजिंग मेमो के अनुसार ट्राली में लगभग 10 मीट्रिक टन अवैध बजरी भरी गई थी। उक्त वाहन मालिक द्वारा एनजीटी के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, खनिज की कीमत, रायल्टी व जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया है। इसलिए उक्त वाहन के मालिक और चालक के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने, खनिज के अवैध खनन, माल की ढुलाई करने, खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने खनन विभाग की शिकायत पर उक्त वाहन चालक व मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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