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अवैध खनन कर खनिज की ढुलाई करने पर वाहन चालक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
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नारनौल। सदर थाना पुलिस ने खान एवं भूविज्ञान विभाग नारनौल की शिकायत पर अवैध खनन कर खनिज की ढुलाई करने पर ट्रैक्टर चालक व मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि 4 जून 2021 को सुबह 11:36 पर अवैध खनन की रोकथान के लिए सदर थाना पुलिस द्वारा सागरपुर जाट गुवाना रोड अटेली के नजदीक नाका लगाकर उक्त ट्रैक्टर-ट्राली की जांच की गई। पुलिस ने खनन अधिकारी को सूचना दी। इसके उपरांत कार्यालय के खनन निरीक्षक तनु जोशी ने उक्त वाहन को सीज किया गया तथा सीजिंग मेमो के अनुसार वाहन में लगभग 5 मी. टन अवैध खनिज (बजरी) भरी हुई थी। अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर खान एवं खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी को इंपाउंड कर दिया गया था।
वाहन मालिक द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, खनिज की कीमत, रॉयलटी व जुर्माना राशि जमा करवाने हेतु कार्यालय से संपर्क नहीं किया है। इसलिए उक्त वाहन के मालिक और चालक के खिलाफ उक्त आदेशों की अवेहलना करने व खनिज के अवैध खनन/परिवहन करने बारे मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि 4 जून 2021 को सुबह 11:36 पर अवैध खनन की रोकथान के लिए सदर थाना पुलिस द्वारा सागरपुर जाट गुवाना रोड अटेली के नजदीक नाका लगाकर उक्त ट्रैक्टर-ट्राली की जांच की गई। पुलिस ने खनन अधिकारी को सूचना दी। इसके उपरांत कार्यालय के खनन निरीक्षक तनु जोशी ने उक्त वाहन को सीज किया गया तथा सीजिंग मेमो के अनुसार वाहन में लगभग 5 मी. टन अवैध खनिज (बजरी) भरी हुई थी। अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर खान एवं खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी को इंपाउंड कर दिया गया था।
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वाहन मालिक द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, खनिज की कीमत, रॉयलटी व जुर्माना राशि जमा करवाने हेतु कार्यालय से संपर्क नहीं किया है। इसलिए उक्त वाहन के मालिक और चालक के खिलाफ उक्त आदेशों की अवेहलना करने व खनिज के अवैध खनन/परिवहन करने बारे मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
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