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500 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित : उपायुक्त
Wed, 23 Jul 2025 12:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Wed, 23 Jul 2025 12:51 AM IST
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नारनौल। जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला की ओर से 26 व 27 जुलाई को होने वाले सीईटी के संचालन के लिए धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि 26 व 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तथा दोपहर 3:15 बजे से शाम पांच बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना प्रतिबंधित है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी फोटोकॉपी मशीनें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाई-फाई और अन्य पर्सनल हॉट स्पॉट परीक्षा केंद्रों के अंदर व आसपास सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित नहीं किए जा सकते।
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जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि 26 व 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तथा दोपहर 3:15 बजे से शाम पांच बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना प्रतिबंधित है।
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी फोटोकॉपी मशीनें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाई-फाई और अन्य पर्सनल हॉट स्पॉट परीक्षा केंद्रों के अंदर व आसपास सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित नहीं किए जा सकते।
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