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शनिवार व रविवार को मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में एक जनवरी 2022 को योग्य तिथि मानकर फोटो युक्त मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्य के लिए जिला के सभी मतदान केंद्रों पर 27 नवंबर व 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से सायं चार बजे तक बूथ लेवल ऑफिसर अपने-अपने बूथ पर बैठेंगे। कोई भी नागरिक वहां जाकर फोटो मतदाता सूची को देख सकता है।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार व रविवार को मतदाता सूची देखी जा सकती है। सभी नागरिक इस सूची को देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। सूची में अगर नाम है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। यदि इसमें कोई गलती है तो सुधारने हेतु फार्म भर सकते हैं। इस के अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिनको नई वोट बनवानी है वे अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आयु 18 वर्ष हो व घर में किसी एक सदस्य का वोटर कार्ड उक्त तिथियों को बनवा सकता है।
इस तरह भरे जाएंगे फॉर्म नंबर
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिस पात्र व्यक्ति अथवा महिला जिसकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है वह अपना वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरकर आवश्यक दस्तावेज लगाकर दे सकता है। जिनका वोट हटाया जाना है उसके लिए फार्म नंबर 7 भरकर देगा। इसके अलावा शुद्धि के लिए फार्म नंबर 8 भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करवा सकता है।
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार व रविवार को मतदाता सूची देखी जा सकती है। सभी नागरिक इस सूची को देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। सूची में अगर नाम है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। यदि इसमें कोई गलती है तो सुधारने हेतु फार्म भर सकते हैं। इस के अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिनको नई वोट बनवानी है वे अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आयु 18 वर्ष हो व घर में किसी एक सदस्य का वोटर कार्ड उक्त तिथियों को बनवा सकता है।
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इस तरह भरे जाएंगे फॉर्म नंबर
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिस पात्र व्यक्ति अथवा महिला जिसकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है वह अपना वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरकर आवश्यक दस्तावेज लगाकर दे सकता है। जिनका वोट हटाया जाना है उसके लिए फार्म नंबर 7 भरकर देगा। इसके अलावा शुद्धि के लिए फार्म नंबर 8 भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करवा सकता है।
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