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Mahendragarh-Narnaul News: घर में घुसकर मारपीट करने की आरोपी की जमानत खारिज
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नारनौल। धारदार हथियार से वार व मारपीट के एक मामले में एडीजे हर्षाली चौधरी ने आरोपी आशा देवी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। उक्त मामला सतनाली थाना में 7 फरवरी को दर्ज किया गया था।
जयपाल ने शिकायत दी थी कि गांव के ही विक्रम के साथ उनकी पुरानी रंजिश है। उसी दुश्मनी के कारण 6 फरवरी की रात लगभग 10:30 बजे सुमित, विक्रम और आशा तलवारों और कुल्हाड़ियों से लैस होकर उसके घर में घुस आए।
सुमित ने तलवार से वार किया जो उसके सिर और चेहरे पर लगा, विक्रम ने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे, सिर और शरीर पर वार किया व आशा ने किसी धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार किया। वे उसे घसीटकर उसके घर के दरवाजे के पास ले गए। शोर सुनकर उसका छोटा भाई योगेंद्र आया और उसे देखकर हमलावर भाग गए। इसके बाद वह बेहोश हो गया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आशा सह आरोपियों के साथ हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर में घुसी और उनको कई चोटें पहुंचाईं। आरोपी की धारदार हथियार से शिकायतकर्ता के चेहरे पर चोट पहुंचाने में भूमिका रही है। परिस्थितियों को देखते हुए आशा नियमित जमानत की राहत पाने की हकदार नहीं है। संवाद
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जयपाल ने शिकायत दी थी कि गांव के ही विक्रम के साथ उनकी पुरानी रंजिश है। उसी दुश्मनी के कारण 6 फरवरी की रात लगभग 10:30 बजे सुमित, विक्रम और आशा तलवारों और कुल्हाड़ियों से लैस होकर उसके घर में घुस आए।
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सुमित ने तलवार से वार किया जो उसके सिर और चेहरे पर लगा, विक्रम ने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे, सिर और शरीर पर वार किया व आशा ने किसी धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार किया। वे उसे घसीटकर उसके घर के दरवाजे के पास ले गए। शोर सुनकर उसका छोटा भाई योगेंद्र आया और उसे देखकर हमलावर भाग गए। इसके बाद वह बेहोश हो गया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आशा सह आरोपियों के साथ हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर में घुसी और उनको कई चोटें पहुंचाईं। आरोपी की धारदार हथियार से शिकायतकर्ता के चेहरे पर चोट पहुंचाने में भूमिका रही है। परिस्थितियों को देखते हुए आशा नियमित जमानत की राहत पाने की हकदार नहीं है। संवाद