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Mahendragarh-Narnaul News: 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित

Wed, 24 Dec 2025 11:52 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 11:52 PM IST
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Applications invited for 3 HP to 10 HP solar pumps at 75% subsidy
रेवाड़ी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने को लेकर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसान 29 दिसंबर तक सोलर पंप लगवाने के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि बिजली आधारित कनेक्शन के आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्तें उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
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चयनित लाभार्थी पीएम कुसुम पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें।

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पंप स्थापना का कार्य फर्म करेगी
अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी ने बताया कि किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में मौजूद पुराने सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे अपने मौजूदा सोलर पंप के प्रकार व क्षमता को बदलना चाहते हैं और नई उपलब्ध 12 श्रेणियों में से किसी सोलर पंप को लेना चाहते हैं तो वे उसी फैमिली आईडी का उपयोग करते हुए नया आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदक केवल अपनी पसंद के अनुसार उपलब्ध श्रेणी के सोलर पंप के प्रकार और क्षमता का चयन करें तथा चयनित श्रेणी में नए सूचीबद्ध किए गए विक्रेताओं में से किसी एक विक्रेता का चयन करें। इन आवेदकों को उत्पन्न हुए चालान के अनुसार लाभार्थी हिस्से को जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका लाभार्थी हिस्सा पहले से ही विभाग के पास मौजूद है। यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि में नया आवेदन जमा नहीं करता है और किसी आवंटित रद्द किसान की जगह उसका आवंटन नहीं होता है तो उसके द्वारा जमा लाभार्थी हिस्सा वापिस कर दिया जाएगा।
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