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शाम 6 बजे के बाद दुकान खोलने पर सात दुकानदारों पर कार्रवाई
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नारनौल। जिले में वीरवार को सरकार से जारी निर्देशों को अवहेलना करने पर पुलिस ने सात दुकानों के नामजद व अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने में मुकदमा दर्ज किया है।
बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने पर जिले में रात्रि कर्फ्यू व शाम 6 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला रखने के आदेश हैं। सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हुए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सात दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से कुछ नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने सभी थाना प्रभारियों व चौकी इंचार्ज को सख्त आदेश दिए हुए हैं कि जो भी सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुए पाया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने शाम 6 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला रखने की अनुमति दे रखी है। इसके चलते पुलिस ने वीरवार सायंकालीन गश्त के दौरान शाम 6 बजे के बाद कुछ शराब के ठेके व अन्य दुकानें खुली पाई। जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। नारनौल में 4 दुकानों के नामजद व अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है व महेंद्रगढ़ में तीन दुकानों के नामजद व अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से कुछ शराब के ठेके के पास अवैध रूप से शराब बेचते हुए भी पकड़े गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने, मास्क नहीं लगाने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने पर जिले में रात्रि कर्फ्यू व शाम 6 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला रखने के आदेश हैं। सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हुए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सात दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से कुछ नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने सभी थाना प्रभारियों व चौकी इंचार्ज को सख्त आदेश दिए हुए हैं कि जो भी सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुए पाया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने शाम 6 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला रखने की अनुमति दे रखी है। इसके चलते पुलिस ने वीरवार सायंकालीन गश्त के दौरान शाम 6 बजे के बाद कुछ शराब के ठेके व अन्य दुकानें खुली पाई। जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। नारनौल में 4 दुकानों के नामजद व अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है व महेंद्रगढ़ में तीन दुकानों के नामजद व अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से कुछ शराब के ठेके के पास अवैध रूप से शराब बेचते हुए भी पकड़े गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने, मास्क नहीं लगाने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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