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Mahendragarh-Narnaul News: दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के आरोपी को मिली जमानत
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नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट, लूट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दिनेश को जमानत दे दी है। साथ ही आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता चार मई 2015 की सुबह लघुशंका के लिए खेत में गई थी, तभी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी दिनेश ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब उसने शोर मचाया तो वह भाग गया।
आरोप है कि इसके बाद जब शिकायतकर्ता उसकी बहन के साथ थाने में शिकायत करने जा रही थी, इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों ने लाठियों से हमला किया और चोटें पहुंचाईं, कान की बालियां छीन लीं और जान से मारने की धमकी दी थी।
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इसके बाद थाना महेंद्रगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं आरोपी के वकील ने दलील देते हुए बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश के कारण और परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है।
इसी घटना के संबंध में शिकायतकर्ता की बहन की ओर से दर्ज कराए गए एक अन्य मामले में आरोपियों को 27 नवंबर 2025 को बरी किया जा चुका है। साथ ही शिकायतकर्ता ने अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाएं हैं।
वहीं शिकायत दर्ज करने में भी काफी देरी हुई है। किसी भी प्रकार की रिकवरी शेष नहीं है जबकि सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए याचिका खारिज किए जाने की मांग की।
एडीजे हर्षाली चौधरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक निजी शिकायत है इसलिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
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शिकायतकर्ता चार मई 2015 की सुबह लघुशंका के लिए खेत में गई थी, तभी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी दिनेश ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब उसने शोर मचाया तो वह भाग गया।
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आरोप है कि इसके बाद जब शिकायतकर्ता उसकी बहन के साथ थाने में शिकायत करने जा रही थी, इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों ने लाठियों से हमला किया और चोटें पहुंचाईं, कान की बालियां छीन लीं और जान से मारने की धमकी दी थी।
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इसके बाद थाना महेंद्रगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं आरोपी के वकील ने दलील देते हुए बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश के कारण और परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है।
इसी घटना के संबंध में शिकायतकर्ता की बहन की ओर से दर्ज कराए गए एक अन्य मामले में आरोपियों को 27 नवंबर 2025 को बरी किया जा चुका है। साथ ही शिकायतकर्ता ने अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाएं हैं।
वहीं शिकायत दर्ज करने में भी काफी देरी हुई है। किसी भी प्रकार की रिकवरी शेष नहीं है जबकि सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए याचिका खारिज किए जाने की मांग की।
एडीजे हर्षाली चौधरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक निजी शिकायत है इसलिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।