{"_id":"5ba2a541867a557ff747e6fc","slug":"81537385793-mahendragarh-narnaul-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"तीन पार्षदों के मताधिकार के खिलाफ हाई कोर्ट ने दी अगली तारीख 26 सितंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तीन पार्षदों के मताधिकार के खिलाफ हाई कोर्ट ने दी अगली तारीख 26 सितंबर
Updated Thu, 20 Sep 2018 01:06 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। सामूहिक इस्तीफा देने वाले नगर पालिका के तीन पार्षदों के मताधिकार के खिलाफ बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है। यह याचिका नगरपालिका चेयरपर्सन रीना बंटी द्वारा हाई कोर्ट की डबल में बेंच डाली गई है। हाईकोर्ट में की सिंगल बेंच में तीनों पार्षदों के पक्ष में फैसला गया था। उसके बाद उन्होंने डबल बेंच में अपनी याचिका दायर की थी। डबल बेंच में इस मामले में पांच तारीख लग चुकी हैं। अंतिम तारीख पर न्यायालय में दोनों पक्षों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखने के बाद न्यायाधीश ने तारीख 19 सितंबर की दी थी।
बता दें कि नपा के तीन पार्षद चेयरपर्सन पर मनमर्जी से काम करने समेत 13 आरोप लगते हुए एक दिसंबर को नपा के तीन पार्षदों ने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया था। इन तीन पार्षदों के डीसी को इस्तीफा देने के बाद 10 पार्षद एकजुट होकर चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास जताते हुए उपायुक्त से मिले थे। नाराज पार्षदों की तरफ से जताए गए अविश्वास के लिए प्रशासन की तरफ से 8 मार्च को बैठक निश्चित की थी। इस बैठक के लिए जिला प्रशासन ने सामूहिक इस्तीफा देने वाले तीनों पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद चेयरपर्सन ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगा दी थी, जहां उनके विपक्ष में फैसला गया। उसके बाद चेयरपर्सन ने डबल बेंच में अपनी याचिका लगाई थी।
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। सामूहिक इस्तीफा देने वाले नगर पालिका के तीन पार्षदों के मताधिकार के खिलाफ बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है। यह याचिका नगरपालिका चेयरपर्सन रीना बंटी द्वारा हाई कोर्ट की डबल में बेंच डाली गई है। हाईकोर्ट में की सिंगल बेंच में तीनों पार्षदों के पक्ष में फैसला गया था। उसके बाद उन्होंने डबल बेंच में अपनी याचिका दायर की थी। डबल बेंच में इस मामले में पांच तारीख लग चुकी हैं। अंतिम तारीख पर न्यायालय में दोनों पक्षों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखने के बाद न्यायाधीश ने तारीख 19 सितंबर की दी थी।
बता दें कि नपा के तीन पार्षद चेयरपर्सन पर मनमर्जी से काम करने समेत 13 आरोप लगते हुए एक दिसंबर को नपा के तीन पार्षदों ने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया था। इन तीन पार्षदों के डीसी को इस्तीफा देने के बाद 10 पार्षद एकजुट होकर चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास जताते हुए उपायुक्त से मिले थे। नाराज पार्षदों की तरफ से जताए गए अविश्वास के लिए प्रशासन की तरफ से 8 मार्च को बैठक निश्चित की थी। इस बैठक के लिए जिला प्रशासन ने सामूहिक इस्तीफा देने वाले तीनों पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद चेयरपर्सन ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगा दी थी, जहां उनके विपक्ष में फैसला गया। उसके बाद चेयरपर्सन ने डबल बेंच में अपनी याचिका लगाई थी।
विज्ञापन