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फालोअप

Thu, 07 Dec 2017 07:01 PM IST
Updated Thu, 07 Dec 2017 07:01 PM IST
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फालोअप
आरोपी कंटनेर चालक ने किया सरेंडर
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अंडरपास से नहीं निकल पर, रेलवे लाइन पर चढ़ाया था कंटेनर
फोटो संख्या : 46
अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। रेवाड़ी-सतनाली-सादुलुपर रेलवे ट्रैक पर सोमवार को नावां रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में आरोपी कंटेनर चालक संजय ने बृहस्पतिवार को जीआरपी चौकी लोहारू में जाकर सरेंडर कर दिया है। आरोपी को शुक्रवार को महेंद्रगढ़ न्यायालय में पेश किया जाएगा। जीआरपी की पूछताछ में संजय ने बताया कि वह अपने घर पर मिलने के लिए आया था। कंटेनर अंडरपास के नीचे से नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसने लाइनों के ऊपर से कंटेनर को ले जाने का प्रयास किया। वहां ट्रक लाइनों पर फंस गया। करीब आधे घंटे तक ट्रक फंसा रहा इस दौरान उसने निकालने का प्रयास भी किया किंतु लाइनों पर कंटेनर के टायर स्लिप हो रहे थे। इस कारण वह निकल नहीं पाया। इसके बाद ट्रेन को आता देख वह कंटेनर छोड़कर फरार हो गया।
गौरतलब है कि सोमवार अलसुबह सतनाली के नांवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फंसे सामान से भरे कंटेनर से 12457 दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट से टक्कर हो गई थी। हादसे के बाद आरपीएफ लोहारू ने कंटेनर के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि आरपीएफ ने अब तक की जांच व तथ्यों के प्रकाश में मामला संज्ञेय अपराध का पाए जाने पर उच्चाधिकारियों की अनुशंसा पर जीआरपी को हस्तांतरित कर दिया है।
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इन धाराओं के तहत किया मामला दर्ज
उक्त मामला अपराधिक होने के चलते बुधवार को जीआरपी को ट्रांसफर कर दिया गया था। बुधवार को जीआरपी थाना प्रभारी रेवाड़ी रणबीर सिंह मलिक ने मौके पर जाकर जायजा लिया था। इसके जब मामला आपराधिक दिखाई दिया तो आरोपी के खिलाफ धाराएं भी बढ़ा दी गई थी। पहले आरोपी के खिलाफ 147, 153 तथा 154 रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। किंतु बुधवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 336, 427, 436 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट 147, 153, 150, 151, 154, 174, आदि धाराएं भी लगाई गई थीं।
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