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8900 उपभोक्ताओं को मकान की साइज से भेजा जाएगा पानी का बिल

Sun, 06 Jan 2019 12:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jan 2019 12:39 AM IST
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8900 उपभोक्ताओं को मकान की साइज से भेजा जाएगा पानी का बिल
अमर उजाला ब्यूरो
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नारनौल। जनस्वास्थ्य विभाग बढ़े हुए रेट के अनुुसार पानी का बिल भेजने जा रहा है। इसमें ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक पानी का मीटर नहीं लगाया हुआ है, उनके मकान की साइज के आधार पर बिल भेजा जाएगा। विभाग करीब 8900 उपभोक्ताओं को मकान की साइज से बिल भेजेगा। बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के मकान का विभाग सर्वे करा रहा है।
जन स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल पानी का रेट बढ़ा दिया था। अब जन स्वास्थ्य विभाग नए दर के अनुुसार पानी के बिल वसूलने जा रहा है। उपभोक्ताओं को नए रेट के अनुसार पानी का बिल भेजा जा रहा है। नए दर के अनुसार पानी के रेट पहले से दो गुना हो गया है। विभाग की मिली जानकारी के अनुसार शहर में पानी के 14574 कनेक्शन है। इसमें से 5674 मीटर वाले और 8900 बिना मीटर वाले हैं। ऐसे में अब विभाग मीटर वाले कनेक्शनों को नये रेट के अनुसार बिल देगा। दूसरी ओर बिना कनेक्शन वाले से प्लॉट की साइज पर बिल वसूूला करेगा। पहले एक हजार लीटर का सवा रुपये विभाग वसूलता था, जो अब दो गुना हो गया है।
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प्लंबरों को लगाया सर्वे में
एसडीओ गोपाल सिंह ने बताया कि शहर में करीब 100 प्लंबर जन स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत है। एक वार्ड में दो-दो प्लंबरों को सर्वे के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही नगर परिषद और विभाग अपने स्तर पर मकान के साइज की जानकारी ले रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेहतर होगा कि बिना मीटर उपभोक्ता कनेक्शन लगवा ले। जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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ये हैं नई दरें
घरेलू उपभोक्ताओं से शुरुआती 10 किलोलीटर तक पानी खपत पर ढाई रुपये देना होगा। 10 से 20 किलोलीटर खर्च करने पर पांच रुपये। 20-30 किलोलीटर पर आठ रुपये, 30 किलोलीटर से अधिक 10 रुपये देने होंगे है। घरेलू पानी के दुरुपयोग करने पर मीटर वाले कनेक्शन से 15 रुपये प्रति किलोलीटर व बिना कनेक्शन वाले एक हजार प्रति महीने लेने का प्रावधान है।

बिना मीटर वाले कनेक्शन
शहर में 8900 बिना मीटर वाले हैं। इनके प्लॉट के साइज के अनुसार दर लागू होंगी। 50 वर्ग मीटर साइज के प्लॉट तक 50 रुपये, 100 वर्ग मीटर प्लॉट तक 100 रुपये, 100 -200 वर्ग गज वाले प्लॉट पर 250 रुपये लगेगा। इससे बड़े साइज के प्लॉट पर अतिरिक्त प्रभार 200 रुपये लगेगा। मसलन 200 वर्गगज मीटर से अधिक व 300 वर्ग गज मीटर से कम वाले प्लॉट पर 450 रुपये लगेगा। संस्थानों में मीटर युक्त में 10 रुपये प्रति किलोलीटर व इंडस्ट्री में 15 रुपये प्रति किलोलीटर पैसे लिए जाएंगे।


वर्जन
पानी के बढ़े रेट के अनुसार बिल वसूलने के निर्देश मिले हैं। इसी माह से बढ़े रेट के अनुसार बिल भेजने का कार्य शुरू होगा। बिना मीटर वाले उपभोक्ता जल्द से मीटर लगवा ले, नहीं तो प्लॉट के साइज के अनुसार बिल वसूला जाएगा। इसके लिए प्लंबरों की ड्यूटी लगा दी गई है, जो अपने एरिया में मकान के साइज का सर्वे करेंगे।
- पाल सिंह, एसडीओ, पब्लिक हेल्थ नारनौल।
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