फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   नगर पालिका चेयरपर्सन के खिलाफ 22 जून को होने वाली अविश्वास बैठक पर न्यायालय ने लगाई रोक

नगर पालिका चेयरपर्सन के खिलाफ 22 जून को होने वाली अविश्वास बैठक पर न्यायालय ने लगाई रोक

Wed, 20 Jun 2018 12:40 AM IST
Updated Wed, 20 Jun 2018 12:40 AM IST
विज्ञापन
नगर पालिका चेयरपर्सन के खिलाफ 22 जून को होने वाली अविश्वास बैठक पर न्यायालय ने लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

महेंद्रगढ़। नगर पालिका चेयरपर्सन के खिलाफ 22 जून को होने वाली अविश्वास बैठक पर न्यायालय ने रोक लगा दी। मामले में अब 19 जुलाई को सुनवाई के आदेश दिए हैं। न्यायालय के इस फैसले के बाद एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों को झटका लगा है।
बता दें कि नगर पालिका के अंतर्गत 15 वार्ड हैं। इन वार्डों से निर्वाचित होकर आए 15 पार्षदों में से 10 पार्षद चेयरपर्सन व उनके पार्षद पति की कार्यशैली से क्षुब्द चल रहे हैं। इसी के चलते एक दिसंबर को तीन पार्षदों ने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। इन पार्षदों के इस्तीफा देने के बाद अन्य सात पार्षद भी इनके साथ आ गए थे। बाद में इन नाराज 10 पार्षदों ने एकजुट होकर चेयरपर्सन रीना गर्ग के खिलाफ अविश्वास जताते हुए उपायुक्त से अविश्वास बैठक की मांग की थी। नाराज पार्षदों की तरफ से जताए गए अविश्वास के लिए प्रशासन की तरफ से आठ मार्च को बैठक निश्चित की थी।
विज्ञापन

इस पर चेयरपर्सन रीना गर्ग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सामूहिक इस्तीफा देने वाले तीन पार्षदों को प्रशासन की तरफ से वोटिंग अधिकार देने के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस दया चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर 4 अप्रैल 2018 तक अंतरिम रोक लगा दी। बाद में इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 29 मई को अपना फैसला देते हुए चेयरपर्सन की याचिका को खारिज कर दिया था। 4 जून को डीसी ने एसडीएम को इसके लिए अधिकृत करते हुए बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीसी के निर्देश के बाद एसडीएम उत्तम सिंह की तरफ से छह जून को इसके लिए सभी पार्षदों को पत्र भेजकर 22 जून की बैठक की सूचना दी गई थी। इस बीच चेयरपर्सन रीना देवी ने हाईकोर्ट में सिंगल बैंच में अपनी याचिका खारिज होने के बाद डबल बैंच में लगा दी। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने वाले तीन पार्षदों को मताधिकार के मामले में लगी इस याचिका पर मंगलवार को माननीय न्यायाधीश सुरेंद्र गुप्ता और सुधीर मित्तल ने चेयरपर्सन के खिलाफ 22 जून को होने वाली बैठक पर रोक लगा दी। मामले में अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी।

वर्जन:
हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सच्चाई एक दिन अवश्य जीतेगी है। मंगलवार को हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मामले में सुनवाई करते हुए अविश्वास प्रस्ताव बैठक पर रोक लगाई है। न्यायालय ने हमारी बात सुनी। आगे भी फैसला उनके हक मे ही आएगा।
- रीना गर्ग, चेयरपर्सन, नगर पालिका महेंद्रगढ़।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed