{"_id":"a3a24359b1760dedeb9dfd8045a85f51","slug":"life-imprisonment-to-mother-and-son","type":"story","status":"publish","title_hn":"मां-बेटे को सुनाई उम्र कैद की सजा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मां-बेटे को सुनाई उम्र कैद की सजा
झज्जर/ब्यूरो।
Updated Wed, 30 Oct 2013 10:14 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा के बेरी कस्बे में वर्ष 2012 में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने वाले मां-बेटे को अदालत से उम्र कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
वहीं उसके पुत्र को घायल करने के मामले में भी दो-दो साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
7 सितंबर 2012 को बेरी के छाज्याण पाना निवासी अनिल की पत्नी के साथ मोनू उर्फ मोलड़ पुत्र वेदप्रकाश ने छेड़छाड़ की थी।
अनिल व उसका पिता जगबीर इस बाते के लिए उसके परिजनों को कहने गए तो मोनू व उसकी माता संतोष ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना में अनिल व जगबीर घायल हो गए थे।
घायल अवस्था में जब जगबीर को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया तो उसने दम तोड़ दिया था। बेरी पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। न्यायधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने हत्या के मामले में दोनों को उम्र कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, अनिल को घायल करने के मामले में दो-दो साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा के अलावा महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मोनू को एक साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
वहीं उसके पुत्र को घायल करने के मामले में भी दो-दो साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
7 सितंबर 2012 को बेरी के छाज्याण पाना निवासी अनिल की पत्नी के साथ मोनू उर्फ मोलड़ पुत्र वेदप्रकाश ने छेड़छाड़ की थी।
अनिल व उसका पिता जगबीर इस बाते के लिए उसके परिजनों को कहने गए तो मोनू व उसकी माता संतोष ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना में अनिल व जगबीर घायल हो गए थे।
विज्ञापन
घायल अवस्था में जब जगबीर को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया तो उसने दम तोड़ दिया था। बेरी पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। न्यायधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने हत्या के मामले में दोनों को उम्र कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, अनिल को घायल करने के मामले में दो-दो साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा के अलावा महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मोनू को एक साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।