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Kurukshetra News: बागवानी फसलों के लिए प्रदान की जाती है 85 फीसदी तक अनुदान राशि
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लाडवा। किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं जिनमें, एमआईडीएच, आईडीएच, एससीएसपी स्कीम के अंतर्गत किसानों को लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल फसल.हरियाणा.जीओवी.इन व विभागीय बागवानी पोर्टल हॉर्टनेट.जीओवी.इन पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।
उपनिदेशक डाॅ. सत्येंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50 से 70 फीसदी तक की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) स्कीम के तहत नए बागों का विस्तार के लिए 50 से 70 फीसदी, बागों के प्रथम वर्ष का रख-रखाव व बागों के द्वितीय वर्ष का रख-रखाव के लिए 20 फीसदी, एरोमैटिक पौधों की खेती, मशरूम उत्पादन यूनिट, कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट के लिए 40 फीसदी, नेट हाउस, पैक हाउस व प्याज भंडारण गृह निर्माण स्थापित करने के लिए 50 फीसदी, कोल्ड स्टोरेज के लिए 35 फीसदी और मशीनरी मद जिसमें ट्रैक्टर, 20 पीटीओ पॉवर, पॉवर टिलर, पोटैटो प्लांटर/डीगर व स्प्र पंप के लिए 25 से 50 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
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उपनिदेशक डाॅ. सत्येंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50 से 70 फीसदी तक की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) स्कीम के तहत नए बागों का विस्तार के लिए 50 से 70 फीसदी, बागों के प्रथम वर्ष का रख-रखाव व बागों के द्वितीय वर्ष का रख-रखाव के लिए 20 फीसदी, एरोमैटिक पौधों की खेती, मशरूम उत्पादन यूनिट, कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट के लिए 40 फीसदी, नेट हाउस, पैक हाउस व प्याज भंडारण गृह निर्माण स्थापित करने के लिए 50 फीसदी, कोल्ड स्टोरेज के लिए 35 फीसदी और मशीनरी मद जिसमें ट्रैक्टर, 20 पीटीओ पॉवर, पॉवर टिलर, पोटैटो प्लांटर/डीगर व स्प्र पंप के लिए 25 से 50 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
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