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Kurukshetra News: हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल कठोर कारावास
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कुरुक्षेत्र। सात साल पहले हेरोइन के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सलिंद्र निवासी निसिंग जिला करनाल पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी के कब्जे से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 11 मई 2017 को सीआईए-एक की टीम किरमिच रोड पर कुम्हार धर्मशाला के नजदीक गश्त कर रही थी। टीम ने गुप्त सूचना पर दयालपुर मोड़ के पास नाकाबंदी कर सलिंद्र को बाइक सहित काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना केयूके में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश से आरोपी को कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सलिंद्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 11 मई 2017 को सीआईए-एक की टीम किरमिच रोड पर कुम्हार धर्मशाला के नजदीक गश्त कर रही थी। टीम ने गुप्त सूचना पर दयालपुर मोड़ के पास नाकाबंदी कर सलिंद्र को बाइक सहित काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना केयूके में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश से आरोपी को कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सलिंद्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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