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Kurukshetra News: युवक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:04 AM IST
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Three people convicted of murdering a youth get life imprisonment
कुरुक्षेत्र। रुपयों के लेनदेन के बहाने संदीप सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मनजीत सिंह, प्रदीप उर्फ सनी और सुखपाल उर्फ राज को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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अदालत ने इन तीनों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। धारा 302/120-बी के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न भरने पर नौ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।
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धारा 364/120-बी के तहत 10-10 वर्ष कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगा। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास मिलेगा। धारा 392/120-बी के तहत पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी है। धारा 346/120-बी के तहत एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।
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