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Kurukshetra News: हमले के दोषी को सुनाई कारावास और जुर्माने की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Mar 2025 01:48 AM IST
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The accused of assault was sentenced to imprisonment and fine
कुरुक्षेत्र/इस्माईलाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी करने की नियत से घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी जबरद्दीन उर्फ़ भाट वासी बेग्गी नजर जिला सहारनपुर यूपी को दोषी ठहराया। उसे सात साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि गत तीन नवंबर 2019 को थाना ईस्माइलाबाद में दिए बयान में बलजीत सिंह वासी मडाडो ने बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। गत दो और तीन नवंबर की रात को वह अपने घर में सोया हुआ था। समय करीब 1.30 बजे उसके पशुओं के बाड़े में तीन-चार युवक घूम रहे थे। जब उसने उनको आवाज लगाई तो वह युवक अपनी पीकअप गाड़ी लेकर भाग गए।
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उन्होंने अपनी गाड़ी के साथ उनका पीछा किया तो रास्ते में आरोपियों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की तथा नजायज असले से उनके ऊपर फायर कर दिया जो गोली उसकी छाती में लगी। उसे ईलाज के लिए पीजीआई सेक्टर-32 चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया, जहां पर उसका ईलाज चल रहा है, जिसके बयान पर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-एक की ओर से की गई।
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जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गत 29 मई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर चोरी की नीयत से घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करने के आरोपी के दोषी नाजीम, मुस्तफा, फरमान व साकिर उर्फ़ जग्गी को मामले में सजा सुनाई जा चुकी है ।




सोमवार को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जबरद्दीन उर्फ़ भाट को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 457/34 के तहत सात वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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