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मतदान के लिए साथ लाना होगा फोटो युक्त पहचान पत्र : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Mar 2025 01:08 AM IST
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Photo ID to bring with you to vote: DC
कुरुक्षेत्र। मतदाता दो मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम संबंधित नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल है। जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि मतदाता का नाम संबंधित नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं है तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।
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ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगस द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणपत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाणपत्र, बुढापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
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