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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ाई 19 जनवरी तक
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कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत जिले में कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़ एकत्रित होने जैसे सभी प्रकार की जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। जिला में सभी राजकीय व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दुकानें व मार्केट सायं छह बजे तक ही खुलेंगी लेकिन आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। उधर दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर,मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। जिले में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे। सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो।
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उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर,मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। जिले में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे। सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो।
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