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Kurukshetra News: ट्रांसफार्मर का सामान चुराने के दो दोषियों को डेढ़ साल कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। ट्रांसफार्मर का सामान चुराने के दो दोषियों को अदालत ने डेढ़-डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई। दोषी संजीव कुमार उर्फ दीपू निवासी बोडला व अमन कुमार निवासी कलसाना पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों को चोरी करते हुए लोगों ने रंगेहाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था। एक दोषी द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली है।
थाना शाहाबाद में 17 जनवरी 2021 को बिजली विभाग अजराना कलां के एसडीओ प्रिंस बूरा ने शिकायत में बताया था कि सहायक फोरमैन बिजली वितरण निगम शाहाबाद गुरदेव सिंह व सहायक फोरमैन विजय कुमार ने उसे सूचना दी थी कि खेड़ा फीडर से 5670 मीटर एचटी 185 एमएम केबल चोरी हो गई है। केबल के साथ दो लोगों को मौके पर पकड़ा है। आरोपियों ने कई अन्य जगह पर भी चोरी की वारदात को कबूल किया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी दीपू व अमन को गिरफ्तार किया था। जिला उप-न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दीपू व अमन को धारा 136 बिजली अधिनियम के तहत डेढ़-डेढ़ साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उनको दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि दोषी अमन के जुर्माना अदा करने पर अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर दी। संवाद
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कुरुक्षेत्र। ट्रांसफार्मर का सामान चुराने के दो दोषियों को अदालत ने डेढ़-डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई। दोषी संजीव कुमार उर्फ दीपू निवासी बोडला व अमन कुमार निवासी कलसाना पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों को चोरी करते हुए लोगों ने रंगेहाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था। एक दोषी द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली है।
थाना शाहाबाद में 17 जनवरी 2021 को बिजली विभाग अजराना कलां के एसडीओ प्रिंस बूरा ने शिकायत में बताया था कि सहायक फोरमैन बिजली वितरण निगम शाहाबाद गुरदेव सिंह व सहायक फोरमैन विजय कुमार ने उसे सूचना दी थी कि खेड़ा फीडर से 5670 मीटर एचटी 185 एमएम केबल चोरी हो गई है। केबल के साथ दो लोगों को मौके पर पकड़ा है। आरोपियों ने कई अन्य जगह पर भी चोरी की वारदात को कबूल किया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी दीपू व अमन को गिरफ्तार किया था। जिला उप-न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दीपू व अमन को धारा 136 बिजली अधिनियम के तहत डेढ़-डेढ़ साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उनको दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि दोषी अमन के जुर्माना अदा करने पर अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर दी। संवाद
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