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Kurukshetra News: फ्रिज में खराबी आने पर नहीं की सुनवाई, अब पूरी राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 01:50 AM IST
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No hearing on fault in refrigerator, now the entire amount will have to be returned with 9% interest
कुरुक्षेत्र। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक फ्रीज उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। शहर के शांति नगर कॉलोनी निवासी अनिल कुमार ने रेलवे रोड स्थित एक शोरूम से नामी कंपनी का फ्रिज 50 हजार रुपये में खरीदा था। खरीद के पहले दिन से ही फ्रिज में खराबी आ गई, जिसमें अंदर पानी टपकने की समस्या थी। इस कारण फल, सब्जियां और अन्य सामान खराब होने लगे। अनिल ने कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कंपनी के मैकेनिक ने फ्रिज की जांच की और उसे सर्विस सेंटर भेजा गया। कंपनी ने दावा किया कि खराबी को ठीक कर दिया।
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सर्विस के बाद फ्रिज कुछ समय तक ठीक चला, लेकिन जल्द ही वही समस्या फिर से उभर आई। अनिल ने दोबारा कंपनी के हेल्पलाइन नंबर और डीलर से संपर्क किया, लेकिन न तो कंपनी ने सहयोग किया और न ही डीलर ने कोई मदद की। परेशान होकर अनिल ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया।
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आयोग की अध्यक्ष डॉ. नीलिमा सांगला, सदस्य नीलम और रमेश कुमार ने सबूतों के आधार पर कंपनी की सर्विस में कमी पाई। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को फ्रिज की पूरी राशि खरीद की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। इसके अतिरिक्त कंपनी को 21 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न और 11 हजार रुपये हर्जाने के रूप में भी देने होंगे। यह राशि 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को दी जानी है।
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