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Kurukshetra: छात्र से कुकर्म के दोषी दो भाइयों को 20 साल कैद, बहला फुसलाकर ले गए थे सूरजमुखी के खेत में

Wed, 17 May 2023 09:20 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 17 May 2023 09:20 PM IST
सार

इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर कपिल व अजय को दोषी करार दिया।

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Two brothers convicted of misdemeanor a student in Kurukshetra were imprisoned for 20 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दो साल पहले 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म के दो दोषी भाइयों को अदालत ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कपिल व अजय उर्फ गुल्लू निवासी रावा पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने सूरजमुखी के खेत में नाबालिग के साथ कुकर्म किया था।

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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आठ अप्रैल 2021 शाहाबाद क्षेत्र के गांव के व्यक्ति ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि उसका 16 साल का बेटा एक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। आठ अप्रैल 2021 को कपिल और अजय उसके बेटे को बहला फुसलाकर सूरजमुखी के खेत में ले गए थे।
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यहां उन्होंने उसके बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। यह बात उसके बेटे ने घर आकर बताई थी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच करते हुए 10 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
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इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर कपिल व अजय को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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