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Kurukshetra: अदालत ने दो मामले में सुनाई सजा, नशे से जुड़े हैं केस

Thu, 14 Mar 2024 10:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 14 Mar 2024 10:02 PM IST
सार

कोर्ट ने हेरोइन के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं गांजा के साथ पकड़ी गई दोषी महिला को एक साल की कठोर कैद सुनाई गई है।

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Kurukshetra: Court sentenced in two cases, cases related to drugs
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सात साल पहले हेरोइन के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सलिंद्र निवासी निसिंग जिला करनाल पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी के कब्जे से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 11 मई 2017 को सीआईए-एक की टीम किरमिच रोड पर कुम्हार धर्मशाला के नजदीक गश्त कर रही थी। टीम ने गुप्त सूचना पर दयालपुर मोड़ के पास नाकाबंदी कर सलिंद्र को बाइक सहित काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
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आरोपी के विरुद्ध थाना केयूके में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश से आरोपी को कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सलिंद्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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गांजा के साथ पकड़ी गई दोषी महिला को एक साल की कठोर कैद
साढ़े तीन साल पहले गांजे के साथ पकड़ी गई महिला को दोषी मानते हुए अदालत ने एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सिमरती निवासी बस्ती इंदिरा कॉलोनी पर अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी के कब्जे से दो किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।


सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि तीन नवंबर 2019 को सीआईए-एक की टीम रेलवे रोड पर गोल बैंक के नजदीक गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को गोल बैंक की तरफ से एक महिला पॉलिथीन लिए आते हुए दिखाई दी। उक्त महिला पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगी जिसे टीम ने महिला पुलिसकर्मी की मदद से गिरफ्त में लिया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी महिला सिमरती को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास काटना होगा।

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