फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Haryana: 20 years rigorous imprisonment to the person guilty of raping a minor, fine also imposed

Haryana: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद, जुर्माना भी लगाया

Thu, 05 Sep 2024 10:15 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 05 Sep 2024 10:15 PM IST
सार

जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को नौ महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
Haryana: 20 years rigorous imprisonment to the person guilty of raping a minor, fine also imposed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साढ़े चार पहले नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कलीम उर्फ वसीम निवासी बारना पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


थाना केयूके में 12 मार्च 2020 को दर्ज शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी एक मार्च 2020 को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। उन्होंने अपने स्तर पर भी उसे तलाशने का प्रयास किया। बाद में उन्हें पता चला कि उसकी बेटी को कलीम अपने साथ भगाकर ले गया है।
विज्ञापन


शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने लापता नाबालिग लड़की को सहारनपुर यूपी से बरामद कर आरोपी कलीम को गिरफ्तार किया था। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 जोड़ी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी कलीम को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed