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प्रतिबंधित दवाइयां रखने के दोषी को दस साल की कैद

Thu, 16 May 2019 12:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2019 12:23 AM IST
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प्रतिबंधित दवाइयां रखने के दोषी को दस साल की कैद

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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी श्रीपाल ने बताया कि आठ मई 2017 को थाना इस्माइलाबाद के उप निरीक्षक रमेश चंद्र हवलदार वीरेंद्र सिंह हवलदार लखविंदर सिंह और हवलदार चरण सिंह की टीम ने बस स्टैंड के पास से बलविंदर सिंह निवासी ठसका बुच्ची को प्रतिबंधित दवाइयों की 2340 टेबलेट बरामद की। इस कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉ. सुनील दहिया भी मौजूद थे। इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना इस्माइलाबाद में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
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