फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   महिला से पर्स छीनने के आरोपियों को 5-5 साल की सजा

महिला से पर्स छीनने के आरोपियों को 5-5 साल की सजा

Sat, 17 Mar 2018 12:29 AM IST
Updated Sat, 17 Mar 2018 12:29 AM IST
विज्ञापन
महिला से पर्स छीनने के आरोपियों को 5-5 साल की सजा
महिला से पर्स छीनने के आरोपियों को 5-5 साल की सजा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र ।
महिला से पर्स छीनने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश ने दिए हैं।
जिला उप न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 27 सितंबर 2016 को कंवर खुशपाल कौर निवासी वशिष्ठ कॉलोनी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ने थाना शहर थानेसर में शिकायत दी थी कि 27 सितंबर 2016 को वह दोपहर करीब पौने दो बजे अपने घर से बाजार जा रही थीं। इस दौरान वह पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल के सामने पहुंचीं तो एक बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवक आए। उन्होंने उसके हाथ में पकड़ा बैग छीन लिया और भाग गए। पर्स मे सोने का मंगलसूत्र, सोने का कड़ा, चार हजार रुपये और अन्य कागजात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अपराध शाखा एक को सौंपी थी। तफ्तीश के दौरान अपराध शाखा एक के सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार की टीम ने 21 जनवरी 17 को महिला से पर्स छीनने के एक आरोपी सुखविंद्र सिंह उर्फ सुक्खी निवासी डीडी कॉलोनी खेडी मारकंडा थाना सदर थानेसर को गिरफ्तार किया था। आरोपी की निशानदेही पर 24 अप्रैल 2017 को चोरी का मंगलसूत्र खरीदने वाले आरोपी मनप्रीत सिंह निवासी संतनगर थाना इस्माईलाबाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मंगलसूत्र भी बरामद किया था। इस मामले के दूसरे आरोपी नीरज निवासी पीर वाली गली श्याम कॉलोनी थाने को पुलिस ने 22 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था। उससे छीना गया सोने का कड़ा बरामद हुआ था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी सुखविंद्र सिंह उर्फ सुखी और नीरज को पर्स छीनने के मामले में 5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी मनप्रीत को चोरी का मंगलसूत्र खरीदने का दोषी मानते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


अफीम के साथ एक गिरफ्तार
कुरुक्षेत्र। झांसा पुलिस ने नौ ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 15 मार्च 2018 को थाना झांसा की टीम झांसा मारकंडा पुल पर नाका लगाकर चेकिंग नरेंद्र सिंह निवासी नुरपुरा थाना भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब को साढ़े तीन सौ ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना झांसा मे नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत मे पेश किया गया। वहां से उसको दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रांसफार्मर से सामान चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। थाना सदर थानेसर एरिया मे अज्ञात चोरों ने किसान के खेत में खड़े ट्रांसफार्मर से सामान चोरी कर लिया है। थाना सदर थानेसर मे दी शिकायत में कृष्ण लाल दलाल एसडीओ उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम पीपली ने बताया कि 14 मार्च की रात को अज्ञात चोरों ने गांव रामगढ़ निवासी किसान बलविंद्र कुमार के खेतों में खड़े ट्रांसफार्मर से सामान चोरी कर लिया है। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed