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Kurukshetra News: उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को पंचकूला में करेगा सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 02:15 AM IST
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Consumer Grievance Redressal Forum to hear cases on April 6, 13, 20 and 27 in Panchkula
कुरुक्षेत्र। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिला कुरुक्षेत्र के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल और 27 अप्रैल को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों और वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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