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ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी सभी दुकानें

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2020 04:44 PM IST
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All shops to sell goods in rural areas will open
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइंस के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र में शोपिंग मॉल को छोडक़र सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए समान की बिक्री करने वाली सभी दुकानों को निर्धारित समयानुसार खोला जा सकता है। इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडअलोन (अलग-थलग)दुकानें, पड़ोस में गली मोहल्लों की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। इसके अलावा बाजारों, बाजारों के परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। अहम पहलू यह है कि बार्बर शोप, हेयर सेलून, ब्यूटी पालर्र, जिम, कोचिंग सेंटर, शराब की दुकानें पहले की तरह की बंद रहेंगी। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने शनिवार को उपायुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कुछ कार्यो में ढील दी गई है। इसके अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानों को निर्धारित शैडयूल के अनुसार खोला जाएगा और इन दुकानों पर स्वास्थ्य व डब्लयूएचओ द्वारा निर्धारित नियमों की पालना की जाएगी। अगर कोई दुकानदार निर्धारित नियमों की उल्लघंना करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्र, जिनमें पिहोवा, लाडवा, शाहबाद, थानेसर आदि में मैन बाजारों में सभी दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ वहीं दुकाने खुलेंगी जिनको परमिशन दी गई है और जो जरुरी सेवाओं के दायरे में आती है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और निकट पड़ोस (गली-मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की अनुमति होगी। यह दुकाने पहले से निर्धारित समयावधि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोली जा सकेंगी, मुख्य बाजारों, बड़े-बड़े शोपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट व कंटेनमैंट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे और यहां पर सभी तरह की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा पहले की तरह आवश्यक वस्तुओं के लिए बिक्री जारी रहेगी। इसके साथ-साथ कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी भी केवल जरुरी सामान की ही की जा सकती है, अन्य सामान की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी।
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