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Kurukshetra News: सांड के हमले में हुई थी महिला की मौत, परिजनों को मिलेगी 3 लाख की सहायता
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कुरुक्षेत्र। में ग्रीन फील्ड स्कूल, सेक्टर-सात पिपली रोड पर गोवंश के हमले में जान गंवाने वाली कृष्णा देवी के परिवारवालों को दयालु-2 योजना के तहत तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय दयालु-2 कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी।
बैठक में अलग-अलग मामलों को सुनने के बाद कुत्ता काटने के चार पीड़ितों को भी दिव्यांगता के आधार पर सहायता राशि को स्वीकृति दी गई। सुखपुर निवासी माही को 70 हजार रुपये, पिपली की मीना को 20 हजार रुपये, दर्रा खेड़ा के विनोद कुमार और पिपली के मुकेश को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला लिया गया है।
जिला सांख्यिकी अधिकारी जसविंदर कौर ने बताया कि जिले में अब तक 44 आवेदन मिले हैं। इनमें से पांच मामलों की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और 39 आवेदनों में दस्तावेज की कमियां मिली हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-2 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके तहत सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता जबकि चोट लगने के मामलों में कम से कम 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
इस योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में 1.80 लाख रुपये से कम सलाना आय वाले परिवारों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक दयालु-2 पोर्टल या जन सहायक मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि डीबीटी के जरिये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। बैठक में डीएमसी अमन कुमार, एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता, नगराधीश आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में अलग-अलग मामलों को सुनने के बाद कुत्ता काटने के चार पीड़ितों को भी दिव्यांगता के आधार पर सहायता राशि को स्वीकृति दी गई। सुखपुर निवासी माही को 70 हजार रुपये, पिपली की मीना को 20 हजार रुपये, दर्रा खेड़ा के विनोद कुमार और पिपली के मुकेश को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला लिया गया है।
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जिला सांख्यिकी अधिकारी जसविंदर कौर ने बताया कि जिले में अब तक 44 आवेदन मिले हैं। इनमें से पांच मामलों की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और 39 आवेदनों में दस्तावेज की कमियां मिली हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-2 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके तहत सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता जबकि चोट लगने के मामलों में कम से कम 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
इस योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में 1.80 लाख रुपये से कम सलाना आय वाले परिवारों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक दयालु-2 पोर्टल या जन सहायक मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि डीबीटी के जरिये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। बैठक में डीएमसी अमन कुमार, एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता, नगराधीश आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।