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Karnal News: अनधिकृत बैनर पोस्टरों से खराब हो रही शहर की सूरत

Fri, 22 Nov 2024 04:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Fri, 22 Nov 2024 04:35 AM IST
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Unauthorized banner posters are spoiling the look of the city
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। शहर में सैकड़ों खंभों, दीवारों, पुलों, यहां तक कि रोड के किनारे खड़े पेड़ों पर भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और फ्लैक्स स्थानों आदि लगे हैं। सरकार ने इनके लिए अलग से कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं लेकिन नगर निगम सिर्फ औपचारिकता निभाने तक सीमित है। पिछले चार साल में निगम की ओर से पोस्टर बैनर तो हटाए हैं लेकिन न तो किसी को नोटिस दिया है और न ही एक रुपये का जुर्माना वसूला है।
नगर निगम की साइट के अलावा भी शहरभर में बड़ी संख्या में ऐसे स्थल यानी साइट हैं, जहां बेतरतीब ढ़ंग से बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं हो या फिर विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन करने वाले बैनर पोस्टर या फ्लैक्स, जहां जगह मिली है, वहीं पर लगा दिए जाते हैं। खास बात ये है कि सरकारी और गैर सरकारी भवनों की दीवारों पर भी इन्हें बिना अनुमति के लगा दिया जाता है।
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इसके पीछे नगर निगम का नियमों के प्रति सख्त न होना है। कहने को तो नगर निगम ने एक टीम बना रखी है, जो महीने या एक पखवाड़े में घंटे दो घंटे के लिए सड़कों पर निकलती है, 50 से 100 बैनर उतारती है, इसके बाद भूल जाती है। पिछले चार दिनों में 129 बैनर पोस्टर निगम की टीम ने उतारे हैं लेकिन निगम के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
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ये बैनर पोस्टर किसके हैं, किसने लगाए हैं, अनुमति ली गई है या नहीं, सिर्फ उतारने की औपचारिकता पूरी की गई है। रिकॉर्ड नहीं रखे जाने के कारण है उन्हें लगाने वालों पर कोई कारवाई नहीं हो पाती है। चार साल पहले जरूर कुछ लोगों को निगम ने नोटिस दिए थे, कुछ से जुर्माना भी वसूला था लेकिन चार साल से इस दिशा में नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
निगम बार चेतावनी देता है कि यदि दोबारा अनधिकृत तरीके से पोस्टर बैनर लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि बैनर, पोस्टर, हौर्डिग्स लगाकर शहर को कुरूप बनाने वाले बेखौफ होकर कहीं भी बैनर पोस्टर लगा देते हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि जिन व्यक्तियों या फर्मों द्वारा अवैध बोर्डों को लगाया गया है, को दोबारा ऐसा न करने के लिए सख्त चेतावनी दी गई है।
अवैध बोर्ड प्रदर्शित करने पर संबंधित व्यक्ति या फर्म पर विज्ञापन बायलॉज व डिफेसमेंट एक्ट के अनुसार जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान है। शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या एजेंसी को अनधिकृत रूप से नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर व फ्लैक्स बोर्ड लगाने की सख्त मनाही है और इसके बावजूद विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन दल, नगर निगम अधिनियम व विज्ञापन पॉलिसी के तहत जुर्माना लगाने व एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई करेगा।

116 में सिर्फ 11 साइट ही एक कंपनी को आवंटित : अनूप
निगम के सहायक अभियंता अनूप कुमार बताते हैं कि शहर में निगम की 116 साइट हैं, इसमें विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए 11 साइट तीन साल के लिए क्वांटम कंपनी को दी गई हैं। इसके अलावा भी जो साइट हैं, वह विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित हैं, कोई भी व्यक्ति नियमानुसार आवेदन करके साइट ले सकता है। इसकी जानकारी के लिए नगर निगम की विज्ञापन शाखा से संपर्क कर सकते हैं। कोई एजेंसी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए साइट लेना चाहती है, तो वह ulb.project247.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बोली में भाग ले सकती है।
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