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Karnal News: बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे भूमिगत जल की निकासी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Sep 2023 02:36 AM IST
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Those who say bad about Sanatan Dharma will eat their face and become straight....
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) के पोर्टल पर करना होगा आवेदन
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अब शहरी क्षेत्र में कोई भी घर से लेकर, होटल, ढाबा, दुकान व फैक्टरी या उद्यमों में सबमर्सिबल या ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं लगा पाएगा। यदि भूमिगत जल निकासी करनी है तो पहले हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए जिला नगर योजनाकार की ओर से भी सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया है।
जिला नगर योजनाकार ओम प्रकाश ने बताया कि प्रदेश भर में भूजल विकास और प्रबंधन सहित जल संसाधनों के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार भूजल निकासी के लिए एचडब्ल्यूआरए से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है और बिना अनुमति के भूजल निकासी अवैध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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डीटीपी ने बताया कि करनाल जिले के सभी परियोजना प्रस्तावकों, जो भूजल निकाल रहे हैं या भूजल निकालने का प्रस्ताव कर रहे हैं, को निर्देशित किया गया है कि वे अनुमति के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://hwra.org.in के माध्यम से तत्काल आधार पर जमा करें। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आवासीय टाउनशिप, कार्यालय भवन, वाणिज्यिक भवन, मॉल और मल्टीप्लेक्स, अस्पताल और नर्सिंग होमिस होटल, रेस्तरां, फूड प्लाजा और ढाबा, हॉलिडे होम, गेस्ट हाउस, हॉस्टल बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थल, रिसॉर्ट, क्लब, गोदाम, बिजनेस प्लाजा, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं, जिन्हें भूजल निकासी के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि इसमें कृषि कार्य के लिए जल निकासी को बाहर रखा गया है। इस पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। लेकिन आज के बाद से जिसे भी सममर्सिबल पंप, ट्यूबवेल आदि लगाना है तो उसे पूर्व अनुमति लेनी ही होगी।
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