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Karnal News: दो दिन ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 01:17 AM IST
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Permission to burst green crackers only for two days
करनाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिले में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति रहेगी। इन पटाखों का उपयोग दिवाली एक दिन पहले और दिवाली की सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही होगी। अन्य पटाखों को जब्त कर लिया जाएगा। निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल अनुमति वाले स्थानों पर क्यूआर कोड के साथ ही उत्पाद बेचे जाएं। उल्लंघन पाए जाने पर, प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। उन्हें न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस व पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। ब्यूरो
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