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Karnal News: मेडिकल कॉलेज परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 19 Nov 2025 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Wed, 19 Nov 2025 12:51 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor on medical college campus
संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार एवं पॉक्सो मामले) गुनीत अरोड़ा ने नाबालिग लड़की से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म के दोषी प्रदीप को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला मार्च, 2022 का है।
जिला न्यायवादी डाॅ. पंकज सैनी ने बताया कि मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की। अमन कौशिक ने बताया कि नाबालिग लड़की के मामा ने महिला थाने में 23 मार्च, 2022 को शिकायत दी थी। 23 मार्च, 2022 को उनकी 13 साल 8 महीने की भांजी की मां की प्रसव होना था। उन्हें कल्पना चावला राजकीय मेडिकल काॅलेज में दाखिल करवाया था। भांजी भी मां के पास अस्पताल में थी। रात को करीब 11 बजे उनकी भांजी दूध लेने के लिए मेडिकल काॅलेज की ऊपरी मंजिल से नीचे भूतल पर गई। उनके गांव का पड़ोसी प्रदीप भी नीचे मौजूद था। प्रदीप उनकी भांजी को जबरदस्ती मेडिकल काॅलेज की बिल्डिंग के पास सुनसान इलाके में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। भांजी ने इस वारदात के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने महिला थाना में शिकायत दी।
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दोषी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग लड़की के 164 के बयान दर्ज कराए गए, सीडब्ल्यूसी से भी काउंसिलिंग कराई गई। मामले में 11 लोगों ने गवाही दी। डीएनए रिपोर्ट भी मैच हो गई थी।
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