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Karnal News: कैदियों की सुनीं समस्याएं
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिला कारागार में मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण जसबीर कौर की ओर से विशेष लोक अदालत लगाई गई। इसमें चार अंडर ट्रायल केसों का चयन किया गया। जिसमें चार केसों में एक अंडरगोन किया। जसबीर ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है। अथॉरिटी द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय रुपये तीन लाख से कम है। ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। मौके पर जिला जेल कारागार सुपरिंटेंडेंट अमित भादू, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जसवंत सिंह भी उपस्थित रहे।
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करनाल। जिला कारागार में मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण जसबीर कौर की ओर से विशेष लोक अदालत लगाई गई। इसमें चार अंडर ट्रायल केसों का चयन किया गया। जिसमें चार केसों में एक अंडरगोन किया। जसबीर ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है। अथॉरिटी द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय रुपये तीन लाख से कम है। ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। मौके पर जिला जेल कारागार सुपरिंटेंडेंट अमित भादू, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जसवंत सिंह भी उपस्थित रहे।
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