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Karnal News: सास-ससुर हैं साथ तभी आएगी लक्ष्मी हाथ... 2100 रुपये पाने में घरेलू कलह होगी बाधा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Sep 2025 05:49 AM IST
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Lakshmi will come to you only if your in-laws are with you... Domestic strife will be an obstacle in getting Rs 2100.
गगन तलवार
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करनाल। प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पाना उन बहुओं के लिए मुश्किल हो गया है, जिनका अपने सास-ससुर के साथ मनमुटाव चल रहा है। क्योंकि योजना के तहत उन्हें आवेदन करने के लिए ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यदि उनके सास-ससुर साथ देंगे, तभी वे योजना का लाभ ले पाएंगी। योजना के आवेदन में इस शर्त के बाद से विवाद झेल रहे सास-ससुर को महिलाओं ने मनाना भी शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरने के लिए मोबाइल एप लॉन्च किया था। दो दिनों में करीब डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस एप को डाउनलोड किया है। क्योंकि नवंबर माह से हर महीने 2100 रुपये पाने के लिए इसी एप से आवेदन किया जाएगा। पात्रता की जांच करने के अलावा आवेदन के सभी दस्तावेज भी इसी एप पर अपलोड किए जाने हैं। इसमें सबसे अहम परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर दर्ज करना है लेकिन उन घरों की पात्र महिलाएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं, जिनके घर में ससुराल पक्ष यानी सास, ससुर व अन्य सदस्यों के साथ क्लेश चल रहा है, क्योंकि इन्हें अपने सास-ससुर से आधार नंबर या अनुमति नहीं मिल रही है।
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बड़ी दिक्कत उन महिलाओं के लिए है, जिन परिवारों में बहू तीन हैं और सास की उम्र भी 60 साल तक है, यहां विवाद करने वाली बहू आवेदन से पिछड़ सकती है। क्योंकि सास की प्राथमिकता उन्हें ही मिलेगी, जो उनके साथ रहती है या मान-सम्मान देती है।
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करनाल महिला थाने में 2250 से ज्यादा विवाद
पिछले तीन वर्ष में घरेलू कलह के कारण 2250 से ज्यादा मामले अकेले करनाल महिला थाना में आए हैं। जबकि अन्य थानों में भी रोजाना कई शिकायतें पहुंचती हैं। महिला थाना प्रभारी कन्नूप्रिया और एडवोकेट संदीप राणा का कहना है कि ज्यादातर विवाद छोटी-मोटी बातों पर ही होते हैं। इन 2250 मामलों में 500 से ज्यादा ऐसे केस हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक दिक्कत और बहू का सास-ससुर की बात न मनाना विवाद की मुख्य वजह है।



इन दस्तावेजों की है जरूरत

- हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और उससे जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर (विवाहिता के लिए), बिजली कनेक्शन या मीटर नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण नंबर (यदि है तो), वाहन पंजीकरण नंबर, अपने सक्रिय बैंक खाते का विवरण




पात्रता : एक लाख रुपये से कम आय, 23 से 60 के बीच उम्र

योजना का लाभ लेने के लिए पहले चरण में परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होना जरूरी है। योजना के तहत परिवार में अधिकतम तीन महिलाओं को 2100 रुपये मिल सकते हैं। अगर परिवार में किसी की उम्र 23 से 60 साल के बीच है, तो वे आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी एप से योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, यह भी चेक कर सकते हैं।



छह चरणों में भरें आवेदन फार्म

- पहला चरण : आवेदक महिला को अपना नाम, जन्मतिथि, उम्र, हरियाणा की नागरिकता जैसी जानकारी देनी होगी।

- दूसरा चरण : घर का पते में जिला, गांव, पिनकोड व आवास का पूरा ब्योरा देना होगा।

- तीसरा चरण : यहां महिला के परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना होगा। उनका परिवार पहचानपत्र व आधार नंबर आदि।

- चौथा चरण : महिला आवेदक और परिवार की आय का विवरण देना होगा। आय के स्रोत बताने होंगे।

- पांचवां चरण : आधार लिंक व ई-केवाईसी हो चुके बैंक खाते का नंबर, आईएफएससी कोड आदि देना होगा।

- छठा चरण : सत्यापन के लिए मोबाइल से लाइव फोटो क्लिक करनी होगी।
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