फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Inspect ultrasound centers and check records: ADC

अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड जांचें : एडीसी

Fri, 10 Oct 2025 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Fri, 10 Oct 2025 01:42 AM IST
विज्ञापन
Inspect ultrasound centers and check records: ADC
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

करनाल। नगर परिषद कार्यालय में वीरवार को प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण अधिनियम (पीएनडीटी एक्ट) के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें
एडीसी सोनू भट्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमटीपी केंद्रों की नियमित रूप से जांच की जाए और उनके रिकॉर्ड रजिस्टर को चेक किया जाए। साथ ही, जिला के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का भी समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जा सके।
विज्ञापन

एडीसी ने बताया कि कन्या भ्रूणहत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदलने की जरूरत है। समाज में बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान देने और लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उप सिविल सर्जन डॉ. शीनू चौधरी ने बताया कि गत माह जिले का लिंगानुपात 926 था और प्रदेश में जिला लिंगानुपात के मामले में पांचवें स्थान पर है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों और नियमों के उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ गुप्त सूचना देने वाले को एक लाख रुपये तक का इनाम देने का भी एक्ट में प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed