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Karnal News: हिनौरी सहकारी समिति में दो कर्मचारियों की हुई थी अवैध नियुक्तियां
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- करनाल सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार के निरीक्षण में उजागर हुई थी गड़बड़ी
- 30 सितंबर 2022 को किया गया था औचक निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हिनौरी सहकारी समिति में भी नियमों को ताक पर रख कर दो कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। एआर के निरीक्षण में यह बात सामने आने के बाद सेवादार की नियुक्ति को अवैध घोषित कर रिपोर्ट करनाल व पंचकूला अधिकारियों को भेज दी थी। इससे पहले निगदू, निसिंग, छाप्पर मुस्तरका व उड़ाना में भी गड़बड़ी उजागर हो चुकी है।
आरटीआई कार्यकर्ता लव कुमार ने बताया कि 30 सितंबर 2022 को दी हिनौरी सहकारी समिति लिमिटेड में सहकारी समिति करनाल के सहायक रजिस्ट्रार जितेंद्र कौशिक ने औचक निरीक्षण किया था। जिसमें पाया गया था कि पैक्स प्रबंधक की ओर से 13 सितंबर 2021 के तहत विशाल व सोहिल खान को नियमों के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट व रिकाॅर्ड देखने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा एक सेवादार डीसी रेट पर लगाने की स्वीकृति इस आधार पर दी थी कि प्रबंधक नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें, लेकिन बैंक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 डी के प्रावधानों के विरुद्ध व 23 नवंबर 1995 को रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र के विरुद्ध बैठक बुलाई गई है व सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम 2014 द्वितीय संशोधन 2017 के नियम 6.3 व 11 का भी उल्लंघन किया गया है।
जिसके बाद एआर जितेंद्र कौशिक ने 11 अक्तूबर 2022 को जारी पत्र में कहा था कि विशाल व सोहिल खान की नियुक्तियों का प्रस्ताव पैक्स कर्मचारी सेवा नियम 2014 द्वितीय संशोधन 2017 व हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 डी के विरुद्ध बैठक बुलाकर अवैध रूप से प्रस्ताव किए गए हैं।
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13 सितंबर 2021 को जो नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है। वे हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम डी के प्रावधानों के तहत अवैध घोषित करते हैं, लेकिन निसिंग पैक्स मामले में उनका तबादला होने के बाद उक्त कर्मचारी को डीआर के माध्यम से बहाल कर दिया गया था। जिसकी भी विभाग की ओर से डीआर के गिरफ्तार होने के बाद जांच शुरू हो चुकी है।
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- 30 सितंबर 2022 को किया गया था औचक निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हिनौरी सहकारी समिति में भी नियमों को ताक पर रख कर दो कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। एआर के निरीक्षण में यह बात सामने आने के बाद सेवादार की नियुक्ति को अवैध घोषित कर रिपोर्ट करनाल व पंचकूला अधिकारियों को भेज दी थी। इससे पहले निगदू, निसिंग, छाप्पर मुस्तरका व उड़ाना में भी गड़बड़ी उजागर हो चुकी है।
आरटीआई कार्यकर्ता लव कुमार ने बताया कि 30 सितंबर 2022 को दी हिनौरी सहकारी समिति लिमिटेड में सहकारी समिति करनाल के सहायक रजिस्ट्रार जितेंद्र कौशिक ने औचक निरीक्षण किया था। जिसमें पाया गया था कि पैक्स प्रबंधक की ओर से 13 सितंबर 2021 के तहत विशाल व सोहिल खान को नियमों के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट व रिकाॅर्ड देखने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा एक सेवादार डीसी रेट पर लगाने की स्वीकृति इस आधार पर दी थी कि प्रबंधक नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें, लेकिन बैंक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 डी के प्रावधानों के विरुद्ध व 23 नवंबर 1995 को रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र के विरुद्ध बैठक बुलाई गई है व सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम 2014 द्वितीय संशोधन 2017 के नियम 6.3 व 11 का भी उल्लंघन किया गया है।
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जिसके बाद एआर जितेंद्र कौशिक ने 11 अक्तूबर 2022 को जारी पत्र में कहा था कि विशाल व सोहिल खान की नियुक्तियों का प्रस्ताव पैक्स कर्मचारी सेवा नियम 2014 द्वितीय संशोधन 2017 व हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 डी के विरुद्ध बैठक बुलाकर अवैध रूप से प्रस्ताव किए गए हैं।
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13 सितंबर 2021 को जो नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है। वे हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम डी के प्रावधानों के तहत अवैध घोषित करते हैं, लेकिन निसिंग पैक्स मामले में उनका तबादला होने के बाद उक्त कर्मचारी को डीआर के माध्यम से बहाल कर दिया गया था। जिसकी भी विभाग की ओर से डीआर के गिरफ्तार होने के बाद जांच शुरू हो चुकी है।