{"_id":"68a781289e0d11a0ff04c6a7","slug":"gharaunda-sdms-official-vehicle-confiscated-for-not-following-court-orders-karnal-news-c-18-knl1008-720248-2025-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: कोर्ट के आदेश नहीं मानने पर घरौंडा एसडीएम की सरकारी गाड़ी जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: कोर्ट के आदेश नहीं मानने पर घरौंडा एसडीएम की सरकारी गाड़ी जब्त
Fri, 22 Aug 2025 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Fri, 22 Aug 2025 01:57 AM IST
विज्ञापन
137.....कोर्ट परिसर में खड़ी एसडीएम की कार
- फोटो : Samvad
- चकबंदी से जुड़ा है मामला, रिकॉर्ड में नहीं ठीक की किसान की जमीन, नोटिस का नहीं दिया जवाब
अदालत से
करनाल। न्यायालय के आदेशो की अवेहलना करने पर कोर्ट ने एसडीएम राजेश सोनी की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया है। घरौंडा में कोर्ट बनने के बाद इस प्रकार का पहला मामला सामने आया है। कोर्ट ऑर्डर पर घरौंडा पुलिस की टीम एसडीएम कार्यालय पहुंची। जिसके बाद गाड़ी को ले जाकर कोर्ट परिसर में खड़ा कर दिया। मामला जमीन की चकबंदी से जुड़ा है। जिसके रिकॉर्ड में किसान गांव कालरम निवासी बलबीर सिंह को कम जमीन दी गई थी। किसान ने सब डिवीजनल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले में रिकॉर्ड ठीक करने का आदेश दिया था लेकिन अफसरों ने उसे नहीं माना। इसके बाद नोटिस भेजे गए लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद गाड़ी अटैच करने के आदेश जारी किए गए।
गांव कालरम निवासी बलबीर सिंह की जमीन गांव कैरवाली में 71 कनाल 16 मरले है, लेकिन उसकी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में 15 कनाल चढ़ा दी। जिसे ठीक न करने पर किसान ने न्यायालय में याचिका डाल दी। न्यायालय ने बलबीर सिंह के हक में मामला सुना दिया था और रिकॉर्ड में जमीन चढ़ा दी थी, लेकिन बाद में जमाबंदी में फिर जमीन गलत चढ़ा दी। जिसके बाद किसान ने सरकार के खिलाफ मामला दायर कर दिया। 20 जनवरी 2025 को डिग्री लागू करने के आदेश कर दिए लेकिन डिग्री लागू नहीं हो पाई। जिसको लेकर कोर्ट ने कई बार तहसीलदार व पटवारी को नोटिस भी दिए, लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवेहलना होती रही।
वीरवार को माननीय न्यायालय ने घरौंडा के एसडीएम की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया। मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तब तक संबंधित अधिकारी को रिकॉर्ड को ठीक करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट चार्जशीट भी जारी कर सकती है, इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज करा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत से
करनाल। न्यायालय के आदेशो की अवेहलना करने पर कोर्ट ने एसडीएम राजेश सोनी की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया है। घरौंडा में कोर्ट बनने के बाद इस प्रकार का पहला मामला सामने आया है। कोर्ट ऑर्डर पर घरौंडा पुलिस की टीम एसडीएम कार्यालय पहुंची। जिसके बाद गाड़ी को ले जाकर कोर्ट परिसर में खड़ा कर दिया। मामला जमीन की चकबंदी से जुड़ा है। जिसके रिकॉर्ड में किसान गांव कालरम निवासी बलबीर सिंह को कम जमीन दी गई थी। किसान ने सब डिवीजनल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले में रिकॉर्ड ठीक करने का आदेश दिया था लेकिन अफसरों ने उसे नहीं माना। इसके बाद नोटिस भेजे गए लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद गाड़ी अटैच करने के आदेश जारी किए गए।
गांव कालरम निवासी बलबीर सिंह की जमीन गांव कैरवाली में 71 कनाल 16 मरले है, लेकिन उसकी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में 15 कनाल चढ़ा दी। जिसे ठीक न करने पर किसान ने न्यायालय में याचिका डाल दी। न्यायालय ने बलबीर सिंह के हक में मामला सुना दिया था और रिकॉर्ड में जमीन चढ़ा दी थी, लेकिन बाद में जमाबंदी में फिर जमीन गलत चढ़ा दी। जिसके बाद किसान ने सरकार के खिलाफ मामला दायर कर दिया। 20 जनवरी 2025 को डिग्री लागू करने के आदेश कर दिए लेकिन डिग्री लागू नहीं हो पाई। जिसको लेकर कोर्ट ने कई बार तहसीलदार व पटवारी को नोटिस भी दिए, लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवेहलना होती रही।
विज्ञापन
वीरवार को माननीय न्यायालय ने घरौंडा के एसडीएम की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया। मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तब तक संबंधित अधिकारी को रिकॉर्ड को ठीक करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट चार्जशीट भी जारी कर सकती है, इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज करा सकती है।
विज्ञापन