फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   gangrape and blackmailing : couple find bail

सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामला : दंपती को जमानत, पुलिस को वायस और हस्ताक्षर की परशिन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2020 02:30 AM IST
विज्ञापन
gangrape and blackmailing : couple find bail
सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में जेएमआईसी अक्षय चौधरी की अदालत से आरोपी महिला और उसके पति को जमानत दे दी गई । उधर, पुलिस की तरफ से लगाई गई महिला के वायस सैंपल और हैंड राइटिंग देने की परमिशन भी अदालत ने दे दी है। इसी के बाद अदालत में ही महिला ने अपने हस्ताक्षर के नमूने दे दिये हैं, जबकि वायस सैंपल के लिए भी रजामंदी जता दी है।
विज्ञापन

बुधवार दोपहर पुलिस दंपती को लेकर अदालत में पहुंची। यहां पर महिला पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने जमानत की अपील की। जिसका सरकारी वकील ने विरोध किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शाम 4 बजे दंपती की जमानत मंजूर कर दी। इसके लिए दोनों को 50-50 हजार रुपये के बांड भरने होंगे। इसी दौरान पुलिस ने महिला की रिकार्डिंग को लेकर वायस सैंपल और हैंड राइटिंग लेने की अपील की थी। इसके लिए भी परमिशन दे दी गई । इस फैसले के बाद दंपती की ओर से मुचलके लिए 50-50 हजार रुपये के बांड भरे गए।
विज्ञापन

दो बार बयान होने पर भी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं : राठौड़
महिला पक्ष के वकील भूपेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल बाली ने कहा कि अदालत के सामने रखे सबूतों के आधार पर जमानत मिली है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि 376 के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो। जबकि इस मामले को पुलिस एसआईटी की जांच के नाम पर दबाए हुए हैं। जबकि महिला दो बार अदालत में 164 के बयान दे चुकी है। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये है मामला
6 जुलाई को महिला ने अजय भाटिया, प्रिंसिपल पूनम नेवट और तहसीलदार राजबख्श के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। आरोप है कि इसी मामले में अजय भाटिया को महिला रकम वसूलने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। पहले 6 लाख रुपये दे दिए, बावजूद इसके महिला और पैसे की डिमांड कर रही थी। जिसकी सिविल लाइन थाने में शिकायत दी। 21 अगस्त को महिला और उसके पति को सवा सात लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया। अगले दिन 22 अगस्त को पुलिस ने दंपती का दो दिन का रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिवीजन करने पर 31 अगस्त को एक दिन का रिमांड मिला लेकिन पुलिस उनसे रिकवरी नहीं कर पाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed