फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   murder of couple, two life imprisonment, court, crime, karnal

दंपति की हत्या मामले में दो को उम्रकैद

Thu, 28 Jul 2016 12:09 AM IST
ब्यूरो/करनाल,अमर उजाला
ब्यूरो/करनाल,अमर उजाला Updated Thu, 28 Jul 2016 12:09 AM IST
विज्ञापन
murder of couple, two life imprisonment, court, crime, karnal
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

करनाल के अमूपुर गांव के दंपति की हत्या कर शवों को दो स्थानों पर फेंकने वाले दो लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया था। मार्च 2012 को अमूपुर गांव के दंपति की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें अमुपुर से दवाई लेने के लिए पंजाब जा रहे पंजाब सिंह वासी अमुपुर व रमनदीप कौर की हत्या करके शवों को इंद्री व बुटाना थाना के क्षेत्रों में अलग अलग जगह फेक दिया था।

विज्ञापन


रमनदीप का शव अरजाहेडी और पंजाब सिंह का शव इंद्री के पास मिला था। पुलिस ने मृतक पंजाब के भाई करनैल सिंह की शिकायत पर  विक्रम संधू निवासी खेड़ी मानसिंह और शमशेर सिंह वासी मुकीमपुर कुरुक्षेत्र पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया था कि विक्रम संधू ने नशा पिलाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद शवों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। मामला न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस मामले से जुडे़ गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद विक्रम व शमशेर को उम्रकैद सहित 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed